Barabanki News... जिले की एक अदालत ने "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप हत्या की घटना से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और प्रत्येक को 48,000-48.000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना मसौली पर हत्या के अपराध की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमा यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण यदुपाल पुत्र राम खेलावन, राजपाल पुत्र रामखेलावन, अखिलेश पुत्र रामसागर, रामू उर्फ अभिषेक पुत्र रामसागर, शिवराज पुत्र रामदत्त, छंन्नू उर्फ उदय प्रताप पुत्र जगजीवन निवासीगण ग्राम रोशनचक मजरे सुलतानपुर थाना मसौली को उपरोक्त धाराओं न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं-08 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास व प्रत्येक को 48,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया व धारा 3(1) यू0पी0जी0 एक्ट से दोषमुक्त किया गया।
दरअसल 31, अक्टूबर 2002 को थाना मसौली क्षेत्रान्तर्गत वादी संजय कुमार यादव पुत्र वासुदेव नि0 रौशनचक मजरे सुलतानपुर थाना मसौली जनपद ने अभियुक्तगण यदुपाल पुत्र राम खेलावन, राजपाल पुत्र रामखेलावन, अखिलेश पुत्र रामसागर, रामू उर्फ अभिषेक पुत्र रामसागर, शिवराज पुत्र रामदत्त, छंन्नू उर्फ उदय प्रताप पुत्र जगजीवन निवासीगण ग्राम रोशनचक मजरे सुलतानपुर थाना मसैली के विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा वादी के पोते की संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये मारपीट कर जान से मारने की नीयत से हमला व हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मसौली पर केस वा गै0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

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