Barabanki News... "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना बदोसराय पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त तीरथराम यादव पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम परसा थाना बदोसराय जनपद को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 द्वारा आजीवन कारावास व 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।
आपको बता दें कि 17 नवंबर 2016 को वादी रामकुमार पुत्र परशुराम नि0 रसूलपुर थाना बदोसराय ने अभियुक्त तीरथराम यादव पुत्र बाबूलाल नि0 ग्राम परसा थाना बदोसराय के विरूद्ध वादी की बहन राजरानी को आपसी विवाद को लेकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई, सूचना व तहरीर के आधार पर थाना बदोसराय पर केस पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक प्र0नि0 ध्रुव कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

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