Barabanki News... जिले में चलाए जा रहे "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप जिले के न्यायालय द्वारा नाबालिग से बलात्संग की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में जहांगीराबाद थााने पर नाबालिग से बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त छंग्गा पुत्र पतिराम निवासी ग्राम कनौजिया थाना जहांगीराबाद को उपरोक्त धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट न-44 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।
आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2024 को जहांगीराबाद थाने पर अभियुक्त- छंग्गा पुत्र पतिराम नि0 ग्राम कनौजिया थाना जहांगीराबाद के विरुद्ध वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर 308/2024 धारा 65(2)351(2) बीएनएस 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अभय कुमार मौर्य द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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