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Barabanki: हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 11 माह में आया फैसला

 

Barabanki News... जिले की एक अदालत ने "Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

 आपको बता दें पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

इसी क्रम में कुर्सी थाने पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त रियाज बाबू पुत्र अब्बास निवासी वसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जिला कुशीनगर को उपरोक्त धारा में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं- 09 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

 दरअसल 27 जून 2025 को कुर्सी थाने पर वादिनी शाईस्ता परवीन पुत्री वसी अहमद निवासी नाहर मंटौला थाना पडौल जनपद मधुवनी राज्य बिहार ने अभियुक्त रियाज बाबू पुत्र अब्बास निवासी वसहिया बनवीरपुर थाना कोतवाली पडरौना जिला कुशीनगर के विरूद्ध वादिनी के पिता (मृतक वसी अमहद) की हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी, उक्त तहरीर के आधार पर थाना कुर्सी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया व तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्याया0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

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