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Barabanki: DAO की खाद विक्रेताओं को सख्त हिदायत, निर्धारित कीमतों से ज्यादा पर न हो बिक्री

 

Barabanki News... खरीफ फसलों की बुवाई के दृष्टिगत जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता एवं निर्धारित दर पर बिना किसी टैगिंग के उर्वरक बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी ने शनिवार को समस्त उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों/थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक की। इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि कोई भी विक्रेता किसी भी उर्वरक के साथ किसी प्रकार की अन्य उत्पादों की टैगिंग कदापि न करें, और न ही निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री करें। कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर उर्वरक बिक्री किया जाए,पीओएस मशीन से वास्तविक कृषक को ही उर्वरक बिक्री किया जाए, यदि क्रेता/कृषक बटाईधारक है तथा अधिक उर्वरक की मांग की जा रही हो तो पीओएस मशीन में यह ऑप्सन है कि जिसकी भूमि बटाई पर लिया है, उसका आधार/भूमि अभिलेख भी अंकित किया जाए, तथा 10 बोरी से ऊपर क्रय करने वाले कृषकों से उनकी जोत बही/खतौनी प्राप्त कर उसमें अंकित कृषि भूमि एवं उगाई जाने वाली फसल की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित की जाए तथा उनके भूमि अभिलेख एवं बिक्री से सम्बन्धित पूर्ण विवरण बिक्री रजिस्टर में अद्यतन पूर्ण रखा जाए। 

 जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को उपरोक्त का परिपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ यह भी निर्देश दिया गया कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित रखे, तथा कृषकों को पीओएस मशीन से ही निर्धारित दर पर बिना किसी टैगिंग के उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित करें तथा कृषकों को रसीद अवश्य उपलब्ध कराये। साथ ही अधिकृत विक्रेता से ही उर्वरक प्राप्त करें, अनाधिकृत रूप से कोई भी उर्वरक किसी भी अन्य व्यक्ति से कदापि न प्राप्त करें। समस्त फुटकर/थोक उर्वरक विक्रेता उन्हीं उत्पादों का विक्रय/ भण्डार/परिसंचलन किया जाए जो कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 में वर्णित हो तथा राज्य सरकार अधिसूचित हो। इसके अतिरिक्त ऐसे किसी उत्पाद का विक्रय न किये जाए जिसके उर्वरक होने का भ्रम हो अथवा उर्वरकों के स्वरूप से मिलता जुलता हो। 

 जनपद के समस्त विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि जिनके पास एल-0 की पीओएस मशीन हो वह तत्काल सम्बन्धित कम्पनी जिस दिन पीओएस मशीन का वितरण करें, अपनी मशीन एल-1 की पीओएस से तत्काल रिप्लेशमेन्ट करा ले, अन्यथा उनको किसी भी उर्वरक की आपूर्ति नहीं करायी जायेगी, जिसके लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। 

 यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जायेगा अथवा किसी भी उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की बिक्री करता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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