Barabanki News... जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने 8 आरोपियों को बरी भी किया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना मोहम्मदपुर खाला पर हत्या के मामले में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के मोहारेपुर के दिलदार उर्फ दीदार अली पुत्र बाबू, उपरोक्त थाना क्षेत्र के आलापुर रनिया के हजरत अली पुत्र अब्बास अली को न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-37 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 10,000-10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अन्य जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है। वहीं इस मामले के अभियुक्तगण दिलदार उर्फ दीदार अली व हजरत अली को धारा 404/411/120बी0 भादवि में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही अशोक उर्फ गब्बर पुत्र असर्फी लाल वर्मा (मृतक), परदेशी पुत्र सन्तराम निवासी लालापुरवा, प्रदीप कुमार अवस्थी पुत्र रामकिशोर, नौजी लाल लोध पुत्र खुशीराम, रामबचन शुक्ला पुत्र जगदम्बा, राधेश्याम शुक्ला पुत्र कैलाशनाथ, अनीता उर्फ गुड़िया पत्नी प्रदीप कुमार निवासीगण पाण्डेयपुर सरसण्डा,संतोष कुमार शुक्ला पुत्र यदुनाथ शुक्ला निवासी चिरैया थाना मो0पुर खाला को धारा 302/34/404/411/120बी भादवि में दोषमुक्त किया गया।
दरअसल 16 फरवरी को वादी मस्तराम तिवारी पुत्र रामसागर तिवारी निवासी मौजा सरसण्डा थाना मो0पुर खाला ने अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर देने के आधार पर थाना मो0पुर खाला पर दिलदार उर्फ दीदार अली पुत्र बाबू निवासी मोहारेपुर, 2. हजरत अली पुत्र अब्बास अली निवासी आलापुर रनियामऊ, 3. अशोक उर्फ गब्बर पुत्र असर्फी लाल वर्मा (मृतक), 4. परदेशी पुत्र सन्तराम निवासी लालापुरवा, 5. प्रदीप कुमार अवस्थी पुत्र रामकिशोर, 6. कनौजी लाल लोध पुत्र खुशीराम, 7. रामबचन शुक्ला पुत्र जगदम्बा, 8. राधेश्याम शुक्ला पुत्र कैलाशनाथ, 9. अनीता उर्फ गुड़िया पत्नी प्रदीप कुमार निवासीगण पाण्डेयपुर सरसण्डा, 10. संतोष कुमार शुक्ला पुत्र यदुनाथ शुक्ला निवासी चिरैया थाना मो0पुर खाला खाला के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक रवीन्द्र सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्णकर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
Two sentenced to life in prison for woman's murder, 8 acquitted

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