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Barabanki: हत्या के मामले में 2 को सख्त उम्रकैद

 

Barabanki News... जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दो लोगों को सख्त उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

 दरअसल पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

 इसी क्रम में थाना बड्डूपुर पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तगण घुंघटेर थाना क्षेत्र के रामनगर बकसोलिया गांव के दयाराम गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम और फतेहपुर थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद थाना क्षेत्र के अमित गौतम पुत्र जैसीराम गौतम को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 01 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कठोर कारावास व 20,000-20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।

 आपको बता दें कि 20 जनवरी 2018 को बड्डूपुर थाने पर वादी बुद्धा पुत्र सूरज निवासी राजापुर नमोलिया थाना घुंघटेर ने अभियुक्तगण दयाराम गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम और अमित गौतम पुत्र जैसीराम गौतम के विरूद्ध स्वयं के बेटे की हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी । उक्त सूचना के आधार पर थाना बड्डूपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक निरीक्षक विजय कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

Two sentenced to life in prison for murder


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