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Barabanki: जिले में खाद का है लक्ष्य से ज्यादा स्टाक, किसान भाई ना दें निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे, शिकायत हो तो इस नंबर पर करें फोन

 

Barabanki News... जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि जिले में तमाम किस्म की उर्वरक का लक्ष्य से ज्यादा स्टाक है। इसलिए जनपद के समस्त थोक/फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा कृषकों को बिना किसी टैगिंग के निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उनकी कृषित भूमि एवं फसल की संस्तुति के अनुसार POS मशीन से उपलब्ध कराते हुए उसकी रसीद भी उपलब्ध करायें। किसी तरह की शिकायत होने पर किसान 9116295764 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

 जिला कृषि अधिका के मुताबिक खरीफ फसलों की रोपाई/बुवाई के दृष्टिगत जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में बताया गया कि जनपद में यूरिया के कुल लक्ष्य 109473 मी टन तथा माह तक के लक्ष्य 28717 मी टन के सापेक्ष उपलब्धता 70408 मी टन, DAP के कुल लक्ष्य 22069 मी0टन तथा माह तक के निर्धारित लक्ष्य 8142 मी0टन के सापेक्ष उपलब्धता 14847 मी0टन, NPK के कुल लक्ष्य 28740 मी0टन तथा माह तक के निर्धारित लक्ष्य 2820 मी0टन के सापेक्ष उपलब्धता 18825 मी0टन तथा MOP के कुल लक्ष्य 3920 तथा माह तक के निर्धारित लक्ष्य 1030 मी0टन के सापेक्ष उपलब्ध 5887 मी0टन हुई है, इस प्रकार माह तक के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में पर्याप्त उपलब्धता है। अब तक यूरिया 26317 मी0टन, डDAP 5441 मी0टन, एन0पी0के0 4906 मी0टन तथा MOP 926 मी0टन का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में 44091 मी0टन यूरिया, 9406 मी0टन DAP, 13920 मी0टन NPK तथा 4961 मी0टन MOP उपलब्ध है। सहकारित क्षेत्र में बन्द समितियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि एक सचिव के पास अन्य समिति का चार्ज है, जिसके लिए समितिवार ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसका उल्लेख समिति पर स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। 

 जनपद के समस्त थोक/फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा कृषकों को बिना किसी टैगिंग के निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उनकी कृषित भूमि एवं फसल की संस्तुति के अनुसार पी0ओ0एस0 मशीन से उपलब्ध कराते हुए उसकी रसीद भी उपलब्ध कराये तथा बिक्री रजिस्टर पर कृषकों का पूर्ण विवरण एवं मो0नं0 अंकित करते हुए उनके हस्ताक्षर भी कराये। यदि किसी विक्रेता के पास बिक्री रजिस्टर/स्टाक रजिस्टर उपलब्ध न हो तो वह तत्काल प्राप्त कर अपने बिक्री केन्द्र पर अनिवार्य रूप से रखे तथा अद्यतन पूर्ण करें।

 किसी भी उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद यथा जिंक, सल्फर, माइक्रो आदि की टैगिंग एवं निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री की जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा तहसीलवार उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गयी है। साथ ही ब्लाक स्तर पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी कृषि/सहकारिता को पर्यवेक्षीय अधिकारी नामित किया गया है, न्याय पंचायत स्तर पर स्थित उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की तैनाती की गयी है, जिनकी उपस्थिति/देखरेख में उर्वरक का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। जांच के दौरान बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध स्टाक का POS मशीन के स्टाक से भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा। यदि कोई विक्रेता इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 

 कृषकों को किसी प्रकार की उर्वरक हेतु असुविधा न हो इसके लिए जिला कृषि अधिकारी, कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नं0 9116295764 है, जिस पर कृषक भाई अपनी उर्वरक से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत पूर्वान्ह 10ः00 बजे सायं 05 बजे तक दर्ज करा सकते है। 

 There is more stock of fertilizer in the district than the target, farmers should not give more money than the fixed price, if you have a complaint, call this number

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