Barabanki News... जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में बदोसराय थाने पर हत्या की घटना के मामले में अभियुक्तगण रामनगर थाना क्षेत्र के खुर्दा गांव के हरिश्चन्द्र पुत्र नान्हू, विनोद पुत्र नान्हू, लल्लन उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र राम सुमिरन, पप्पू उर्फ दीपचन्द्र पुत्र रामसुमिरन, पिन्टू उर्फ अरूण कुमार पुत्र विनोद और उत्तम उर्फ जयनरायन पुत्र हरिश्चन्द्र को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश डीजे कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।
दरअसल 2 मार्च 2018 को बदोसराय थाने पर वादिनी जयश्री पुत्री स्व0 कुलदीप चौहान ने अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र पुत्र नान्हू विनोद पुत्र नान्हू लल्लन उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र राम सुमिरन पप्पू उर्फ दीपचन्द्र पुत्र रामसुमिरन, पिन्टू उर्फ अरूण कुमार पुत्र विनोद और उत्तम उर्फ जयनरायन पुत्र हरिश्चन्द्र के विरूद्ध स्वयं के पिता की मारपीट कर हत्या करने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी, उक्त तहरीर के आधार पर बदोसराय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 मनोज कुमार शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Six sentenced to life in prison for murder, woman gets justice after 7 years

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