Barabanki News... जिले के एक अदालत ने "Operation Conviction" के तहत चिन्हित आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में दोषी को 7 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही 13,000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में जैदपुर थाने पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध की घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त जैपुर थाना क्षेत्र के टेसुवा सलेमचक अवधेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार को न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-08 द्वारा अभियुक्तगण को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।
आपको बता दें कि 9 मार्च 2013 को जैदपुर थाने पर वादी सफदरगंज थाना क्षेत्र के केवलापुर गांव के विजय कुमार पुत्र बेचूलाल ने अभियुक्त-अवधेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी टेसुवा सलेमचक के विरूद्ध अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित करना व आत्महत्या के लिये उकसाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी, उक्त तहरीर के आधार पर जैदपुर थाने पर केस पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Seven years rigorous imprisonment for abetment to suicide

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