Barabanki News... जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकीरी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में सफदरगंज थाने पर हत्या के अपराध की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम तिवारी पुत्र विनोद तिवारी निवासी व कस्बा सफदरगंज को न्यायालय विशेष न्यायाधीश SCST कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
ज्ञात हो कि 27 जुलाई 2021 को सफदरगंज थाने पर वादी जय किशन पुत्र गरीबे निवासी बड़ा मन्दिर सफदरगंज थाने पर अभियुक्त शुभम तिवारी पुत्र विनोद तिवारी निवासी कस्बा व थाना सफदरगंज के विरूद्ध वादी के पुत्र की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी, उक्त तहरीर के आधार पर सफदरगंज थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी रामस्वरूप सोनकर द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Man sentenced to life imprisonment and fined Rs 25,000 for murder

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