Barabanki News... पुलिस और जिला प्रशासन ने बंदूक के दुरोपयोग पर आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया है।
आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में पुलिस द्वारा लाइसेंसी बन्दूक का दुरूपयोग करने और लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में लाइसेंसी बन्दूक का दुरूपयोग करने/ लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में रामनगर थाने पर अभियुक्त हरिओम पुत्र मंशाराम निवासी गौराचक थाना रामनगर के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित एक अदद लाइसेंसी बन्दूक को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रे को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेटद्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में रामनगर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कराया गया।
License revoked for misuse of firearm

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