Barabanki News... जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 3 लोगों को 10-10 साल की कैद और 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना सतरिख पर गैर इरादन हत्या के सम्बन्ध में अभियुक्तगण सतरिख थाना क्षेत्र के करौंदी कलां गांव के पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय पुत्र उमाशंकर और उमाशंकर पुत्र स्व0 सुंदरलाल को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-09 ने दोष सिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 16,000-16,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दरअसल 20 मई 2020 को सतरिख थाना क्षेत्र के करौंदी कलां गांव के अशोक कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद ने सूचना दी कि गांव के ही विपक्षी पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय पुत्र उमाशंकर और उमाशंकर पुत्र स्व0 द्वारा वादी तथा उसके भाई विनोद कुमार के साथ मारपीट की गयी, मारपीट के दौरान वादी का भाई विनोद कुमार घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान वादी के भाई विनोद कुमार की मृत्यु हो गयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना सतरिख पर पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय पुत्र उमाशंकर और उमाशंकर पुत्र स्व0 सुंदरलाल पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक प्र0नि0 शमशेर बहादुर सिंह ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
Three convicts sentenced to 10 years in jail for culpable homicide not amounting to murder

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