Barabanki News... जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित एक मामले में चार लोगों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथी 6000-6000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना देवा पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीरबटावन के मो अजीम पुत्र अब्दुल अजीम महमूद पुत्र अली अहमद, नगर कोतवाली क्षेत्र के ही बंकी के मो शकील पुत्र मो जमील और मो वकील पुत्र मो जमील को उपरोक्त धाराओं में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 6000-6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दरअसल 31 मार्च को देवा थाने पर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीरबटावन की वादिनी अफसाना बानो पत्नी मो0 जाबिर द्वारा अभियुक्तगण मो0 अजीम पुत्र अब्दुल अजीम, महमूद पुत्र अली अहमद, मो शकील पुत्र मो0 जमील और मो वकील पुत्र मो जमील के विरूद्ध वादिनी के साथ लाठी-डण्डों से मारपीट करने व गाली-गलौज करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। उक्त तहरीर के आधार पर देवा थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
Four sentenced to 4 years in jail for culpable homicide

0 टिप्पणियाँ