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Barabanki: गोवध निवारण अधिनियम के दो अभियुक्त 6 माह के लिए किए गए जिला बदर

 

Barabanki News... गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को जनपद की सीमा से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया है। 

 पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा जनपद में गोवंशीय पशुओं का वध करने वाले गुण्डा व अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित कर जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित कराने की कार्यवाही की जा रही है। 

 इसी क्रम में सफदरगंज थाने के अभियुक्त सैदनपुर गांव के राहत अली पुत्र अब्बास अली व बदोसराय थाने के अभियुक्त बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के किन्तूर गांव का गुलाम वारिस पुत्र भाजोरे के विरुद्ध गोवंशीय पशुओं के वध में संलिप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किये गए तथा साथ ही अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है। अभियुक्तगण राहत अली और गुलाम वारिस उपरोक्त की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की गई, जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों अभियुक्तों को जनपद की सीमा से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया है।


Two accused of cow slaughter prevention act were banished from the district for 6 months

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