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Barabanki: DM ने जारी की निषेधाज्ञा, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 आदेश किए जारी, 5 से ज्यादा लोगों के इक्टठा होने पर पाबंदी

 

Barabanki News... अप्रेल-मई माह में त्योहारों और प्रतियोगी परिक्षाओं के बीच कानून और शांति व्यवस्थान बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत जिलाधाकारी ने निर्देश जारी करके कई पाबंदियां लगाई हैं। 

 डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च, को ईद-उल-फित्तर (ईद), 06 अप्रैल,को रामनवमी, 10 अप्रैल, को महावीर जयन्ती, 14 अप्रैल, को डा० भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस, 18 अप्रैल, को गुड फ्राइडे, 12 मई, को बुद्ध पूर्णिमा व 13 मई, को बड़ा मंगल का पर्व मनाया जाएगा, इसके अतिरिक्त विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी / शैक्षणिक परीक्षाएं आदि भी होना सम्भावित है।

 आगामी समय में विभिन्न धार्मिक राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्यौहारों, जनपद बाराबंकी के विभिन्न मन्दिर, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों, विभिन्न किसान संगठनों व अन्य राजनैतिक दलों के कतिपय लोगों द्वारा विरोध अप्रेशन, जुलूस, मार्च, पदयात्रा इत्यादि के चलते असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यक्रमों में शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसलिए डीएम शशांक त्रिपाठी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था / जनसुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमान्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाएं हैं। 

 1. सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक व व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक अश्लील संदेश चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रकाशित नहीं करेगा।

 2. किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा गली में पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश परम्परागत जुलूसों/मेलों तथा सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 

 3. कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह परम्परागत धार्मिक जुलूसों के आयोजन के सम्बन्ध में नए मार्गों व नए स्थानों को प्रयोग में नहीं लाएगा एवं ऐसे जुलूसों के आयोजन के सम्बन्ध में कोई भी समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का व्यवधान अथवा तनाव उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेगा। 

 4. कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह की पूजा, नमाज, धार्मिक कृत्यों आदि में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर उन पर टीका-टिप्पणी करेगा। 

 5. कोई भी व्यक्ति सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई भी घातक शस्त्र या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध मात्र सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी अथवा डण्डों के सहारे चलते हैं। 

 6. कोई भी संस्था/व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के न तो जुलूस निकाल सकेगा और न ही सार्वजनिक स्थान, हाट बाजार व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सभा करेगा। 

 7. यह आदेश विवाह एवं शवदाह यात्रा, पूर्व से प्रचलित परम्परागत जुलूसों पर लागू नहीं होगा। 

 8. आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों तथा अन्य आयोजित होने वाले कार्यकमों आदि के अवसर पर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर कोई भी व्यक्ति निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त सड़कों, गलियों या भीड वाले स्थानों पर वाहन नहीं खड़ा करेगा और न ही ओवर ब्रिज पर सड़क की पटरियों, (2) सड़क के डिवाइडर, रेल की पटरियों, बस स्टेशन / पार्किंग स्थल पर वाहनों के नीचे कोई भी व्यक्ति न सोएगा और न ही विश्राम करेगा, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न बने। 

 9. कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन घरेलू पशुओं को निराश्रित व आवारा पशुओं हेतु निर्मित गौसंरक्षण केन्द्रों (गौशालाओं) में नहीं लाएगा और न ही किसी को ले जाने हेतु प्रोत्साहित करेगा। ऐसा कोई कार्य/कार्यकम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे पशु अत्याचार अधिनियम, 1871 में दिए गए प्राविधानों एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम संख्या-59) के अधीन स्थापित भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन होता हो। 

 10. कोई भी व्यक्ति संस्था/संगठन/दल/समूह आदि द्वारा फूहड़, अश्लील, जनसामान्य को भड़काने वाला कोई भी गाना न तो गाया जाएगा और न ही बजाया जाएगा । 

 11. कोई भी व्यक्ति आवागमन के साधन जैसे रेल, रोडवेज, सड़क यातायात आदि तथा विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति आदि जैसे महत्वपूर्ण आवश्यक जनहित की सेवाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क पर न तो मंच बनाकर वक्तव्य देगा और न ही सड़क को रोक कर स्वागत द्वार आदि बनाएगा।

 12. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले अवकाश के अतिरिक्त अपरिहार्य स्थिति में शासन /जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित अवकाश / बन्दी के दिन विद्यालय नहीं खोला जाएगा एवं आदेशों की अवज्ञा नहीं की जाएगी। 

 13. समय सीमा अवधि में यदि कोई परीक्षा पड़ती है तो परीक्षा अवधि के समय किसी भी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति फोटो कापी, साइबर कैफे का न तो संचालन करेगा और न ही बिक्री करेगा। 

 14. परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक, अन्य कोई व्यक्ति अथवा सुरक्षाकर्मी किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी परीक्षार्थी को नकल कराने का प्रयास नहीं करेगा।

 15. परम्परागत रूप से किसी भी कार्यक्रम में डीजे एवं साउण्ड का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। 

 16. बाराबंकी में जनपद की सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। 

 17. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के ऐसे पोस्टर / पर्चे न छापेगा/छपवाएगा, न ही वितरित / चस्पा करेगा जिससे किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे या शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। 

 18. कोई भी व्यक्ति/काश्तकार अपने खेतों में पराली नहीं जलाएगा। 

 19. कोई भी व्यक्ति/सफाईकर्मी कूड़ा/कूड़े का ढेर नहीं जलाएगा। 

 20. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, चलचित्र / छविगृह आदि स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ज्वलनशील गैस या तेजाब जैसे रासायनिक पदार्थ आदि को जैरीकेन या सिलेण्डर के रूप में भण्डारण करके वितरण नहीं करेगा।

 21. कोई भी व्यक्ति / संगठन / राजनैतिक दल किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय के परिसर में न तो कोई धरना/प्रर्दशन / घेराव / सभा करेगा और न ही कोई ऐसा आचरण करेगा, जिससे किसी प्रकार से शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो तथा कार्य सरकार में बाधा पहुँचे।

 22. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल या उनके समर्थक या कार्यकर्ता या सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से आग्नेयास्त्र का प्रर्दशन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की हर्ष फायरिंग की जाएगी।

 23. कोई भी लाउडस्पीकर मालिक / दुकानदार ऐसे किसी कार्यकम/सभा 

24. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल किसी अन्य राजनैतिक दल के नेताओं अथवा व्यक्ति के पुतले लेकर न चलेगा और न ही किन्हीं सार्वजनिक स्थानों में उसका प्रर्दशन करेगा/जलाएगा। 

 25. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल किसी की निजी सम्पत्ति अथवा लोकसम्पत्ति, सरकारी भवन को किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 

 26. केबल नेटवर्क, न्यूज नेटवर्क आदि द्वारा कोई ऐसा समाचार या तथ्य नहीं प्रसारित किए जाएंगे, जिससे सामाजिक वैमनस्यता, राजनैतिक विद्वेष, सामुदायिक कटुता का भाव उत्पन्न हो। 

 27. ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जायेगा। 

 28. कोई भी पेट्रोल पम्प ऐसे किसी दोपहिया वाहन चालक को, जिसने हेलमेट न पहना हो, पेट्रोल नहीं बेचेगा।

 उक्त आदेश 30 मार्च से 27 मई तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इस के किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 



DM 
issued 
prohibition
orders 
maintain 
peace
ban 

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