Barabanki News... नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन के संयुक्त छापेमारी में डेढ़ साल पहले बरामद 7 अदद घरेलू सिलेंडर को आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम की धारा 6(क) के तहत जब्त कर लिया गया है। इऩ घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर हो रहा था।
आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में पुलिस द्वारा प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से व्यवसायिक रूप में घरेलू गैस सिलेण्डरों के प्रयोग को यूपी आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित कर जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर,कोतवाली नगर पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम ने पिछले साल 24 दिसंबर 2023 को दशहराबाग पंचम दास कुटी पर चल रहे प्रतिष्ठान समोसा सम्राट की दुकान पर छापा मारा था। उक्त कार्रवाई के दौरान दुकान पर 7 घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से कामर्शियल प्रयोग किया जा रहा था। इसके अलावा मौके पर 03 छोटे गैस चूल्हा व 01 बड़ा गैस चूल्हा भी बरामद किया गया था। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर 26 दिसंबर 2023 को आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1320 बनाम वीरेन्द्र गुप्ता (समोसा सम्राट दुकान के मालिक) पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त घरेलू गैस सिलिण्डरों को वीरेन्द्र गुप्ता (समोसा सम्राट दुकान के मालिक) द्वारा अवैध रूप से व्यवसायिक रूप में प्रयोग कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया। जिसके आधार पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 07 अदद गैस सिलिण्डरों को चिन्हित कर जब्तीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त गैस सिलिण्डरों को जब्त करने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम की धारा 6(क) के तहत जब्त कराया गया।
7 domestic cylinders recovered from Samosa Samrat's shop were confiscated

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