Barabanki News... राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद में 10 मई को जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर में किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह ने बताया कि आपराधिक शमनीय वाद (सुलह योग्य वाद), धारा 138-परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक से संबंधित वाद), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना के मुआवजे के संबंध में वाद, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली एवं जल बिल से संबंधित वाद, वेतन सम्बन्धित वाद, सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), अन्य वाद को प्रमुखता प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे समस्त मामलों/वादों को, जिन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है।
उन्हें अधिकतम संख्या में निस्तारित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण के वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, आर्बीट्रेशन वाद से संबंधित मामले, फौजदारी वाद, जिला कारागार में निरूद्ध इच्छुक बंदियों के छोटे-छोटे आपराधिक मामले उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
Set up lawsuits, Lok Adalat on May 10

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