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Barabanki: नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 60 हजार का जुर्माना

 

Barabanki News... जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को कठोर आजीवन कारावास और 60 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। 

 आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

 इसी क्रम में थाना रामनगर पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमे के अभियुक्त रामनगर थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव के रिंकू वर्मा पुत्र सियाराम वर्मा को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कठोर कारावास व 60,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है। 

 दरअसल 26 जुलाई 2023 को रामनगर थाना क्षेत्र के वादी ने रामनगर थाना क्षेत्र के भैरमपुर के अभियुक्त रिंकू वर्मा पुत्र सियाराम वर्मा के विरुद्ध अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने व गंभीर चोट कारित करने आदि के सम्बन्ध में सूचना दी थी। उक्त सूचना के आधार पर रामनगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक दीपक कुशवाहा द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।


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