Barabanki News... जिले की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड लगाय है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पौरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में सफदरगंज थाने पर दर्ज शस्त्र अधिनियम के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त उन्नाव जिले के मौरावां थाना क्षेत्र के पारा कालूखेड़ा के आकिब अली पुत्र रजी को उपरोक्त न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न-04 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दरअसल 8 जून 2018 को सफदरगंज थाने पर वादी उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा दी गई फर्द के आधार पर अभियुक्त आकिब अली पुत्र रजी के विरूद्व अवैध शस्त्र बरामद होने के सम्बन्ध में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
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