Barabanki News... जिले की एक अदालत ने चोरी के की घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 70-70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “ऑपरेशन कन्विक्शन” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पैरोकारों द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में देवा कोतवाली पर चोरी के अपराध के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमे से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण बलिया जिले के कटईसा पोस्ट पचखुरा गडवार के राजन चौहान उर्फ टाइगर पुत्र चन्द्रमा, देवा थाना क्षेत्र के विनोवा गांव के राकेश पुत्र विश्राम सिंह और देवा थाना क्षेत्र के ही जगदीशपुर गांव के राजकुमार पुत्र लालता सिंह को न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 02 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 70-70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आपको बता दें कि 3 जुलाई 2020 को देवा थाने के एसएचओ प्रकाश चन्द्र शर्मा द्वारा दी गई फर्द के आधार पर अभियुक्तगण के पास से 10 मोटरसाइकिल, 08 मोबाइल, 01 लेपटाप, 01 जोड़ी पायल व 01 लाकेट सोने की बरामद होने के सम्बन्ध में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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