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Barabanki: हत्या कर शव नदी में फेंकने के मामले में 2 को उम्रकैद

 

Barabanki News... जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद और 60-60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या की ये वारदात 20 मई 2022 को हुई थी। 

आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

 इसी क्रम में सतरिख थाने पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण सतरिख थाना क्षेत्र के देवियारपुर मजरे सहेलिया के तेजराम यादव पुत्र रामदेव और विजय कुमार यादव पुत्र स्व0 कालीचरन को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 60,000-60,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है । 

आपको ये भी बता दें कि 20 मई 2022 को वादी सतरिख थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर परेठिया गांव के शिवराज पुत्र कामता प्रसाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर शव को गोमती नदी में फेक देने के सम्बन्ध में थाना सतरिख पर सूचना दी । उक्त सूचना के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 लाल चन्द्र सरोज द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।

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