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Barabanki: मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर आंख फोड़कर हत्या के मामले के आरोपी को उम्रकैद

 

Barabanki News... जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र में 4 साल पहले दरन्दगी की सारी हदे पार कर 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने एव आंख फोड़कर हत्या के आरोपी को जिले की एक अदालत ने उम्रकैद और डेढ़ लाख रुपये केे जुर्माने की सजा सुनाई है। 

 बताते चलें सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर मजरे लक्षबर बजहा में 31 मई 2021 को अभियुक्त अजय कुमार गौतम पुत्र पुनवासी ने गांव की ही एक 6 वर्षीय बच्ची को रात्रि मे उठाकर दुष्कर्म के बाद आंख फोड़ी और फिर उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। 

 सिविल कोर्ट में दिहाड़ी पर काम करने वाला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर का रमेश गौतम अपनी फुफेरी ससुराल में शादी का कार्ड बांटने गया था। 31 मई की रात्रि को रमेश की पत्नी सुष्मिता अपनी 6 वर्षीय पुत्री अनन्या, 10 वर्षीय पुत्र सचिन व 4 वर्षीय पुत्र लकी के साथ घर के अंदर सो रही थी। मध्यरात्रि लघुशंका के लिए जगी सुष्मिता को बिस्तर पर अनन्या को न पाकर जब खोजबीन शुरू की, तो कोई पता नहीं चला। रात में ही पासपड़ोस के लोगों से बताने पर लोगों ने जब तलाश कि तो सुबह करीब 3 बजे गांव से लगभग 5 सौ मीटर की दूरी पर स्थित चांदा तालाब में बालिका का शव तैरता हुआ दिखाई दिया।

 तालाब से शव निकालने के बाद देखा गया कि अबोध बालिका की बाई आंख को फूटी हुई जिससे आंख और नाक से काफी रक्तस्राव हुआ है तथा गले मे कसाव के निशान के निशान बने थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद थाना सफदरगंज मे बालसंगत दुराचार एव हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और घटना के तीसरे दिन अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पुनवासी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया था।

 करीब 4 वर्ष से अधिक समय से चल रहे मुकदमे में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्वेशन कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही के क्रम मे अपर सत्र न्यायधीश पास्को कोर्ट नंबर 45 ने अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पुनवासी को आजीवन कारवास व डेढ़ लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई है। 4 वर्ष पूर्व 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ कुकर्म कर हत्त्या करने वाले अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पूर्णमासी पर सफदरगंज पुलिस 29 अगस्त 2018 एव 29 अगस्त 2020 में गुण्डा एक्ट की कार्यवाही कर चुकी है। नशे का आदी होने के कारण कई बार महिलाओं से दुर्व्यवहार करने पर भी कार्यवाही की गयीं थी। अभियुक्त ने तीन शादियां भी की थी।

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