Barabanki News... जनता की शिकायतों पर डीएम के निर्देश पर गठित टीमों द्वारा अलग-अलग मामलों में की गई छापेमारी में टाटा नमक, राजेश मसाला, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के उत्पादों की कॉपी राइट उल्लंघन एवं ब्रांड की डुप्लीकेसी करने वालों पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।
सहायक आयुक्त (खाद्य)- द्वितीय डॉ शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता की शिकायतों पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आर जगत साई के नेतृत्व में गठित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 5 और 6 फरवारी को रामनगर तिराहा स्थित शांति विहार कालोनी तथा शुकलई ग्राम जनपद बाराबंकी स्थित फर्म आरके इण्टरप्राइजेज जहा पर टाटा नमक, मैगी मसाला, राजेश मसाला, हारपिक, व्हील डिटर्जेन्ट पाउडर, बोरोप्लस क्रीम, वीट क्रीम, फेवी क्विक आदि की फर्जी पैकिंग की जा रही थी, का निरीक्षण टाटा कंज्यूमर लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पिडिलाइट इण्डस्ट्री व हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड के प्रतिनिधि व उनकी टीम तथा राजेश मसाला के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ छापेमारी की गई।
प्रतिनिधियों ने प्रतिष्ठान में मौजूद टाटा नमक पाउच, फेवी क्विक, हारपिक टॉयलेट क्लीनर व उस पर चिपकाये जाने वाले स्टीकर, टाटा नमक की खाली बोरियां, भरे हुए पैकेट, खाली पैकेट, पतंजलि नमक की बोरियाँ, लूज नमक आदि का सघनता के साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया। मौजूद रैपर एवं खाद्य पदार्थ आदि के गुणवत्ता का निरीक्षण करते हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम दृष्ट्या डुप्लीकेट बताया गया। प्रतिनिधियों ने दोनो ही प्रतिष्ठानों में मौजूद खाद्य पदार्थों, रैपर, मशीन, बोरियों सहित अन्य अखाद्य वस्तुओं की कुल कीमत का आकलन लगभग 01 करोड़ रूपये बताया। तद्क्रम में दोनों ही प्रतिनिधियों ने फर्म आरके इण्टरप्राइजेज के संचालक अर्पण गुप्ता के विरूद्ध कोतवाली बाराबंकी में सुसंगत धाराओं में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया। फर्म के निरीक्षण के दौरान फर्म में भारी मात्रा में बिल वाउचर एवं अन्य अभिलेख प्राप्त हुए, जिसका विश्लेषण खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्राप्त विश्लेषण के आधार पर संबंधित अन्य विभागों को भी सूचित कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अनुरोध किया जायेगा।
फर्म आरके इण्टरप्राइजेज से संग्रहित किये नमूनों का फास्टैक विधि से विश्लेषण कराने हेतु प्रयोगशाला प्रेषित कर दिया गया है।उपरोक्त स्थल से प्राप्त एक किग्रा के नमक में पैकिंग तिथि नवंबर 24 तथा यूज्ड बाइ डेट अक्टूबर 25 तथा बैच नम्बर डीएल अंकित किया गया है। टाटा नमक के व्यवसायियों एवं उपभोक्ताओं से यह अनुरोध है कि उपरोक्त अंकित विवरण का नमक यदि उनके पास मौजूद है तो उसका उपयोग कतई न करें तथा इसकी सूचना कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कलेक्ट्रेट बाराबंकी को अवश्य उपलब्ध करायें ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही जनपद में किराना व्यवसायियों की दुकानों का निरीक्षण कराकर टाटा साल्ट के 02 नमूनें संग्रहित किये गये। इस प्रकार विभाग द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्री के कुल 13 नमूनें संग्रहित किये गये। साथ ही लगभग 10 लाख की सामग्री सीज की गई। कार्रवाई में सहायक आयुक्त (खाद्य) अयोध्या मण्डल बीके सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरद पाण्डेय, खाद्य सुरक्षा अधिकारिगण शिवा श्रीवास्तव, भगौती प्रसाद, पल्लवी तिवारी, प्रिया त्रिपाठी, अनुराधा मिश्रा तथा खाद्य सहायकगण पवन, शिव कुमार व अम्बादत्त सम्मिलित रहे।
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