Barabanki News... जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बालेन्दु कुमार द्विवेदी ने बताया कि दशमोत्तर कक्षाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गत "उत्तर प्रदश अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (संशोधित) नियमावली 2023 (सप्तम संशोधन) के बिन्दु संख्या 06 अर्हता के उप प्रस्तर 6 (3) में यह उल्लेख है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता पिता अथवा अभिभावको की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 02 लाख रुपये से अधिक न हो। ऐसे भी छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन किये गये हैं, जिनके द्वारा माता-पिता/अभिभावक को निर्गत परिवार के सभी स्त्रोतों से आय का प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने के स्थान पर स्वयं का आय प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
ऐसी दशा में ऐसे आवेदन पत्र जिसमें परिवार के सभी स्त्रोतों से आय के प्रमाण-पत्र लगाये जाने के बजाय केवल छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं की आय का प्रमाण-पत्र लगाये गये हों, तो ऐसे सभी शिक्षण संस्थायें अपने आवेदनकर्ता छात्र/छात्राओं को यह सूचित कर दें कि छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्था के आलोक में ही उनके द्वारा माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जो न लागू हो) के आय को दर्शित करने वाले निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें तथा आवेदन पत्र में संशोधन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जो लागू हो) हेतु परिवार की आय को दर्शित करने वाले आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन छात्र/छात्राओं द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
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