Barabanki News... पुलिस और जिला प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य शारिफ उर्फ सारिफ द्वारा परिजनों के नाम अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति को जब्त करेगा। इस संपत्ति की कीमत लगभग 05 करोड़ 20 लाख रुपये है। ये कार्रवाई धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी।
आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों की जिलाधिकारी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
जैदपुर थाने पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट के सक्रिय सदस्य जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा गांव के मो0 शारिफ उर्फ सारिफ पुत्र इम्तियाज उर्फ छोट्टन द्वारा गिरोह सरगना बदोसराय थाना क्षेत्र के मरकामऊ गांव के मो0 हसनैन पुत्र कमरुद्दीन व अन्य सक्रिय सदस्य लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के बस्तौली इंदिरानगर बी ब्लॉक के राशिद पुत्र स्व0 गुलाम रसूल, रामनगर थाना क्षेत्र के बुढ़वल गांव के नूरुल हसन पुत्र अली हसन, लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के झोपड़पट्टी लवकुशनगर इन्दिरानगर यूसुफ पुत्र नन्हा अली के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर करीब 15-16 वर्षों से आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं।
गिरोह द्वारा अवैध तरीके से की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य से आम जनमानस के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही साथ युवा वर्ग को नशे की लत में डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है,जिससे आम जनमानस अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहा है। गिरोह के सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी से धनोपार्जन करते हुए अपनी पत्नी शबनम के नाम पर ग्राम अमराईगांव तहसील सदर जनपद लखनऊ में भूखण्ड/प्लाट गाटा सं0 09 क्रय कर उस पर 03 मंजिला मकान का निर्माण कराया गया है।
दिनांक 22 नवंबर 2023 को अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त व उसके सहअभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, इसीलिए सक्रिय सदस्य द्वारा जानबूझ कर अपनी सम्पत्तियों को छुपाने की नियत से उपरोक्त भूखण्ड/प्लाट को अपनी बहन शेख शुवेबा रिजवान पत्नी रिजवान निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी हालपता 170 फ्लोर वीपी नगर हटमेंट लाला लाजपतराय मार्ग, नेहरु सेन्टर मुम्बई के नाम पर कर दिया गया, जबकि उपरोक्त सम्पत्ति का उपभोग अभियुक्त शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त द्वारा किया जा रहा था। इस संगठित गिरोह के द्वारा कारित किये जा रहे आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त/सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त द्वारा अपने परिजनों के नाम पर अर्जित की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 05 करोड़ 20 लाख रुपये को थाना जैदपुर पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी। इसी क्रम में अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश निर्गत किया गया।
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5 crore
jailed
drug smuggler
Sharif alias Sarif
attached.

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