Barabanki News... गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत करीब 9 करोड़ की कुर्क सम्पत्ति को अवमुक्त करने के वाद को कोर्ट ने निरस्त कर जिलाधिकारी के आदेश को यथावत प्रभावी रखा है। आदेश के बाद डीएम द्वारा सम्पत्तियों को राज्य के पक्ष में निहित करने की कार्यवाही की जा रही है।
आपको बता दें कि हैदरगढ़ कोतवाली में पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त और गैंग सरगना हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के खरसतिया गांव के देवशंकर मिश्रा पुत्र पारसनाथ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ तस्करी जैसे जघन्य अपराध से धनोपार्जन कर स्वयं/परिजनों के नाम चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई, जिसे पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) य़ूपी गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया था।
अभियुक्त/गैंग सरगना उपरोक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष कुर्कशुदा सम्पत्ति 0.0237 वर्गमीटर ग्राम खरसतिया लखनऊ-सुल्तानपुर रोड गाटा सं0 535, 0.0743 वर्गमीटर ग्राम खरसतिया लखनऊ-सुल्तानपुर रोड गाटा सं0 526, गाटा सं0 526 पंचवटी ढाबा, 398ब कुल रकबा 0.428 हे0 जमीन, गाटा सं0 398ब निर्मित मकान व 0.253 हे0 गाटा 676 जमीन (कुल कीमत 08 करोड़ 96 लाख 38 हजार 700 रुपये) को अवमुक्त किये जाने के वाद को न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) के द्वारा निरस्त करते हुए पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश को यथावत प्रभावी रखने का आदेश पारित किया गया।
अपराध से अर्जित की गयी उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा राज्य के पक्ष में निहित करते हुए लोक कल्याण के कार्यों जैसे-भूमिहीन को पट्टा, सरकारी भवनों आदि का निर्माण किया जायेगा।
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