Barabanki news... जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक अभियुक्त को 7 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही 4 हजार रुपेय का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं आरोपी के भाई को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 111 आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 111 इसी क्रम में जैदपुर थाने पर दहेज हत्या व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जैदपुर थाना क्षेत्र के हरख गांव के अशोक उर्फ टिन्कू कनौजिया पुत्र योगेन्द्र कनौजिया को उपरोक्त धाराओं में अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश कोर्ट नं0-10 ने दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है एवं उसके भाई मनोज कुमार दोषमुक्त कर दिया है। 111 आपको ये भी बता दें कि 13 मार्च 2021 को जैदपुर पर वादी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के बढ़ता नगर गांव देवा रोड के हरीश चन्द्र कनौजिया ने अभियुक्तगण अशोक उर्फ टिन्कू कनौजिया व उसके भाई मनोज कुमार के विरुद्ध वादी की पुत्री को दहेज की मांग न पूरी होने पर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। उक्त तहरीर के आधार पर जैदपुर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी रामसूरत सोनकर द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्याय0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। Barabanki news 7 years rigorous imprisonment dowry greedy murderer

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