Barabanki News... जिला मजिस्ट्रेट ने यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत 02 अभियुक्तों को जनपद से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने करने का आदेश पारित किया है। दोनों अपराधियों पर संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।
आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा जनपद में गुंडों व अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित कर जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मोहम्मदपुर खाला पुलिस द्वारा अभ्यस्त 02 अपराधिय मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के टाड़पुर मजरे बसारी के अमरेश पुत्र श्रीराम और अरविन्द पुत्र रामशरन के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में 455/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि व 139/2024 धारा 34/323/325/504/506 भादवि के तहत पंजीकृत किया गया है। साथ ही अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है। मोहम्मदपुर खाला पुलिस ने दोनों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की थी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों को जनपद से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।
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