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Barabanki: दो अपराधी 6 माह के लिए किए गए जिला बदर

 

Barabanki News... डीएम ने उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत दो अभियुक्तों को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। 

 आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा जनपद में गुण्डा व अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित कर जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बड्डूपुर पुलिस द्वारा अभ्यस्त अपराधी/अभियुक्त कुंवाडांडा गांव के मनोज पुत्र मोहन यादव के विरुद्ध शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए मारने-पीटने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है। 

इसी तरह बड्डूपुर पुलिस द्वारा कुवांडांडा गांव के ही अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र मोहन यादव के विरुद्ध शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए मारने-पीटने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज है। साथ ही अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है। 

बड्डूपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों अभ्यस्त अपराधियों (मनोज व विनोद उपरोक्त) की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की गई। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों को जनपद से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया।

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