Barabanki News... जिले की एक अदालत ने एक शख्स को स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए 8 माह के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में असन्द्रा थाने पर मादक पदार्थ की तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे के अभियुक्त बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के राजापुर गांव के जमाल पुत्र कुर्बान को 170/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 ने दोषसिद्ध करते हुए 08 माह का कठोर कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।
आपको बता दें कि 2 मई 2024 को असन्द्रा थाने पर वादी उप निरीक्षक नीरज कुमार द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्त जमाल पुत्र कुर्बान के पास से 35 ग्राम स्मैक बरामद होने के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक अशोक कुमार वर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
Barabanki News
Smack
smuggler
sentenced
imprisonment

0 टिप्पणियाँ