Barabanki News.... जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारीगण और पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कुर्सी पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त कुर्सी थाना क्षेत्र के मदारपुर मजरे कुर्सी के मोहन रावत पुत्र रूपचन्द्र को अपर सत्र एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 04 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 15,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आपको बता दें कि 14 जनवरी 2020 को कुर्सी थाने पर वादी उक्त गांव के ही पवन कुमार पुत्र राधेलाल ने अभियुक्त मोहन रावत पुत्र रूपचन्द्र के विरुद्ध वादी की मां की हत्या के सम्बन्ध में सूचना दी गई । उक्त सूचना के आधार पर कुर्सी थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक शशिकान्त पाठक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।
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