ताज़ा खबरें

7/recent/ticker-posts

Barabanki: दहेज के लिए हत्या के मामले में 1 को उम्रकैद, 2 को 2-2 साल की सजा

 

Barabanki News... जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में 1 आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये का जुर्माना वहीं 2 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। 

 आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

  इसी क्रम में देवा कोतवाली पर दहेज हत्या के मामले में पंजीकृत मुकदमे में देवा कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुर गांव के अभियुक्तगण प्रेमशंकर पुत्र रामहेत, रामहेत पुत्र देवबक्श और रामरती पत्नी रामहेत अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) कोर्ट नं0-36 ने दोषसिद्ध करते हुए धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट में अभियुक्त प्रेमशंकर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये व धारा 201 भादवि में 02 अन्य उपरोक्त अभियुक्तों को 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा अभियुक्तगण रामहेत व रामरती उपरोक्त को धारा 498ए/304बी/भादवि व 4 डीपी एक्ट को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया है। 

 आपको बता दें कि 25 जून 2015 को वादिनी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर परेशान कर हत्या करने के सम्बन्ध में देवा कोतवाली में प्रेमशंकर पुत्र रामहेत, रामहेत पुत्र देवबक्श, रामरती पत्नी रामहेत के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गय था। तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया थी।

Barabanki News
Life imprisonment
dowry 
murder case

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ