Barabanki News... जिले की एक अदालत ने 7 साल पुराने पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास और 13,000 रुपेय के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पाक्सो एक्ट की घटना के सम्बन्ध में कोतवाली नगर क्षेत्र के रामाश्रम वाली गली सत्यप्रेमी नगर के अभियुक्त अभियुक्त शुभम वर्मा पुत्र हरिश्चन्द्र वर्मा को उपरोक्त धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0- 44 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 13,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दरअसल 16 जून 2017 को कोतवाली क्षेत्र के अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी करने व शोर करने पर गाली गलौज करते हुए धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई । उक्त सूचना के आधार पर कोतवाली नगर में शुभम वर्मा पुत्र हरिश्चन्द्र वर्मा के खिलाऑफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
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