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Barabanki: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास

 

Barabanki News... जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मुल्जिम को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी है। 

आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकीरी, कर्मचारी और पौरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

 इसी क्रम में थाना बड्डूपुर पर नाबालिग से बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे के अभियुक्त बड्डूपुर थाना क्षेेत्र के जगईपुर गांव के मो0 नसीर अहमद पुत्र अली रजा को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । 

 उक्त घटना 24 मई 2019 की है। बड्डूपुर थाना क्षेत्र की वादिनी द्वारा अभियुक्त मो0 नसीर अहमद पुत्र अली रजा के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई । उक्त सूचना के आधार पर थाना बड्डूपुर थाने में धारा 376/506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया थी । तत्कालीन विवेचक निरीक्षक गंगेश शुक्ला द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

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