Barabanki News... जिले की एक अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीन अभियुक्तों को 7-7 वर्ष की कठोर कारावास की शिकायत सुनाई है। साथ आदालत ने सभी पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
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इसी क्रम में थाना असन्द्रा पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण की घटना के सम्बन्ध में असंद्रा थाने के धनौरा गांव के अभियुक्तगण गीता देवी पत्नी उमाशंकर तिवारी, आशीष तिवारी पुत्र उमाशंकर तिवारी और उमाशंकर तिवारी पुत्र रामअभिलाष तिवारी को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-08 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
आपको बता दें कि 10 जुलाई 2021 को असन्द्रा थाने पर धनौरा गांव की ही रजनी पत्नी गोपीशंकर ने उपरोक्त तीनों के विरूद्ध वादिनी के लड़के को आत्महत्या के लिए उकसाने। जिससे लड़के द्वारा फांसी लगाकर जान देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी। उक्त सूचना के आधार पर असन्द्रा थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 जगदीश प्रसाद शुक्ल द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
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