Barabanki News... जिले की एक अदालत ने हत्या के एक 12 साल के पुराने मामले में सभासद समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदाल ने इस मामले में तीनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी सुनाया है। 

 आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

 इसी क्रम में थाना देवा पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कटरा बदरी के अभियुक्तगण इरफान उर्फ बाबू पुत्र साबिर राइन, इरशाद पुत्र अशफाक और दिलशाद पुत्र अशफाक को उपरोक्त न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

आपको बता दें कि 5 मई 2021 को थाना देवा पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कॉरा बदरी के वादी हसन मोहम्मद पुत्र बली मोहम्मद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के भतीजे सुहैल अहमद की हत्या कर शव को थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत मामा नहर के किनारे फेंक देने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। उक्त सूचना के आधार पर उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक एमएम खान द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

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