Barabanki News... जिले की एक अदालत ने 12 साल पुरानी गैंगवार के एक मामले में दोनों पक्षों के 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। साथ ही एक पक्ष पर कुल 2,81,000 रुपये का और दूसरे पक्ष के पांच लोगों पर 50-50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। इस मामले में 1 व्यक्ति की मौत और तीन लोग घायल हुए थे।
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी-कर्माचारी-पौरोकार द्वारा अदालत में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना जैदपुर पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमा संख्या 203/2012 धारा 302/307/149/147148/504/506 भादवि व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित उक्त थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के विजय कुमार पुत्र स्व सरजू प्रसाद, वीरेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू बाबा पुत्र स्व सरजू प्रसाद, सियाशरण उर्फ गुड्डू पुत्र स्व सरजू प्रसाद, नागेन्द्र मोहन उर्फ बबलू पुत्र जमुना प्रसाद, चन्द्रमोहन उर्फ मुन्ना पुत्र जमुना प्रसाद, रंजीत उर्फ बड़कू पुत्र विजय कुमार और शिवप्यारी पत्नी जमुना प्रसाद को उपरोक्त धाराओं में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) द्वारा दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व कुल 2,81,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दरअसल 2 जुलाई 2012 को वादी रमापति वर्मा पुत्र रघुवीर वर्मा निवासी मांदूपुर थाना कोठी ने अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर कट्टे, लाठी डंडों व चाकू से मारपीट करने, गाली गलौज व फायर कर चोट पहुंचाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर सूचना दी। उक्त सूचना के आधार पर उक्त सातों लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
वहीं जैदपुर थाने में ही हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमा संख्या-203ए/2012 धारा 147/148/307/149/323/504/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट व 30 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित कोठी थाना क्षेत्र के मांदूपुर के अभियुक्तगण रमेश पुत्र रमाशंकर, अनिल कुमार पुत्र सालिकराम, शिवकुमार पुत्र सालिकराम, शिवपाल पुत्र रामेश्वर, मनीष पुत्र सूर्यलाल को उपरोक्त धाराओं में विशेष न्यायाधीश(ईसी एक्ट) द्वारा दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले के अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ सुतारा पुत्र विशेषर, सूर्यलाल पुत्र रामेश्वर, कन्धई पुत्र लल्ला उर्फ लक्ष्मण सुनवाई की दौरान मृत्यु हो गयी थी।
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आपको बता दें कि 2 जुलाई 2012 को जैदपुर थाने पर वादी विजय कुमार सिंह पुत्र स्व सूरज प्रसाद निवासी ग्राम बीबीपुर थाना जैदपुर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डों व धारदार हथियार से वादी के भाई व भतीजे को मारने पीटने व गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। उक्त सूचना के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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