Barabanki News... उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वंय का उद्यम स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एमवाईएसवाई) संचालित की गयी है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में विर्निमाण क्षेत्र हेतु पेपर कप प्लेट निर्माण, बेकरी उत्पाद, सीमेण्टेड ईंट निर्माण, आलू चिप्स निर्माण, घानी तेल निर्माण, डेरी उत्पाद, आइसक्रीम उत्पाद, मसाला उद्योग, नूडल्स निर्माण, आटा मिल, राइसमिल, फर्नीचर निर्माण, नोट बुक निर्माण, पेन्ट निर्माण, जूता-चप्पल निर्माण, साबुन/शैम्पू/वाशिंग पाउडर निर्माण, फेब्रीकेशन वर्क, कम्प्यूटर एसेम्बिलिंग, मिठाई निर्माण, आलमारी, कूलर बाडी निर्माण, बुटीक, रेडीमेड गारमेण्ट्स, धागा एवं राखी निर्माण की इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम 25 लाख रुपये तक के ऋण का प्राविधान है, जिसमें कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी।
इसी प्रकरण सेवा क्षेत्र हेतु टेन्ट हाउस, डीजे साउण्ड एवं लाइट सर्विस सेन्टर, आटो सर्विस सेन्टर, नाई का कार्य, टीवी-फ्रिज रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, रेस्टोरेण्ट, लाण्ड्री सर्विस सेन्टर, स्क्रीन प्रिन्टिग, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर, कम्प्यूटर साइबर कैफे, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी, टेलरिंग इत्यादि के इकाई स्थापना हेतु अधिकतम 10 रुपये लाख तक के ऋण दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान है।
इच्छुक व्यक्ति अपना स्वंय का उद्यम स्थापित करने हेतु योजनान्तर्गत www.diupmsme.upsdc.gov.in अथवा www.msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त योजना में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिये।
उक्त योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता एवं शर्तों का उल्लेख उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सहायता हेतु कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, देवा रोड, सोमैया नगर से सम्पर्क किया जा सकता है।
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