Barabanki News...पुलिस और प्रशासन ने अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले मुनव्वर गिरोह के सक्रिय सदस्य जासिम की अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। कुर्क होने वाली संपत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 56 लाख रुपये बताई जा रही है। ये कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी।
आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक यूपी गैंगस्टर एक्ट के सक्रिय सदस्य असंद्रा थाना क्षेत्र के हटिया गांव जासिम पुत्र जलीस द्वारा गिरोह सरगना जैदपुर थाना क्षेत्र के राजा कटरा गांव के मुनव्वर पुत्र यासिन के साथ मिलकर 15-20 वर्षों से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं। गिरोह द्वारा अवैध तरीके से की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्यों से आम जनमानस के जीवन में संकट की स्थिति उत्पन्न किये जाने के साथ ही साथ युवा वर्ग को नशे की लत में डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे आम जनमानस अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संगठित गिरोह के द्वारा कारित किये जा रहे आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त/सक्रिय सदस्य जासिम उपरोक्त द्वारा अपने नाम पर अर्जित की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 56 लाख रुपये को थाना जैदपुर/सफदरगंज पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की गई थी। इसी क्रम में धारा 14(1) के तहत यूपी गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश निर्गत किया गया है।
कुर्क किए जाने हेतु सम्पत्ति का विवरण-
कस्बा व परगना सिद्धौर व तहसील हैदरगढ़ जनपद में स्थित एक अदद भूखण्ड, रकबा 5000 वर्गफुट, कुल सम्पत्ति की कीमत 2 करोड़ 56 लाख रुपये (2,56,00000) रुपये।(सक्रिय सदस्य जासिम के नाम पर)
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