Barabanki news... जिले में विगत तीन दिवस में सेटेलाइट के माध्यम से कुल 31 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। क्षेत्रीय कर्माचारियों के भ्रमण में 16 मामलों की पुष्टि हुई है। वही 13 शिकायतें कूड़ा-करकट जलाने और 2 शिकायते जनपद के बाहर की पाई गई हैं। 11 से 13 अक्टूबर तक की ये शिकायतें पाई गई हैं। पराली जलाने वाले कृषक रामसिंह व प्यारेलाल पुत्रगण श्री सन्तलाल, ग्राम गुडौली, फतेहपुर से 2500 व विनोद कुमार पुत्र श्री कृष्ण न्यायपंचायत मदनपुर राजस्व ग्राम शेखनपुर, फतेहपुर से 2500 व ओमकार पुत्र मैकूलाल निवासी पालपाटन, फतेहपुर से 2500, नन्दराम, सहजराम पुत्रगण विशेषर निवासी मोहम्मदपरु फतेहपुर से 2500, सुग्रीव कुमार पुत्र रामनरायन निवासी शेखनपुर, फतेहपुर, से 2500, व महेष प्रसाद पुत्र रामसागर ग्राम हसनपुर टांडा, फतेहपुर से 2500/- व सन्दीप कुमार पुत्र सन्तसरन निवासी मंझगवां शरीफ, फतेहपुर से 2500 व अनुपम वर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसार निवासी गंगौली, फतेहपुर, बाराबंकी से जुर्माना रू0 2500 व श्री गिरीष चन्द्र, दीपचन्द्र, धर्मेन्द्र कुमाद पुत्र शिव कुमार ग्राम रायचन्द्रमऊ, फतेहपुर से 2500 व शेशराम पुत्र श्री डल्ला ग्राम वतिया, फतेहपुर, से 2500 व प्रेमचन्द्र व दिलीप कुमार पुत्र हरिहर प्रसाद ग्राम ज्योली, फतेहपुर से जुर्माना 2500 व राजेश कुमार पुत्र रामचन्दर ग्राम खैरा, फतेहपुर 2500 व अमरावती पतनी रामहरख व मनोरमा देवी पत्नी रामप्रकाश निवासी ग्राम बिहुरी फतेहपुर से 2500, लालजी पुत्र अषर्फी ग्राम ढकौली विकास खण्ड फतेहपुर, 2500, व जगमोहन व भगौती पुत्र गोकुल हरिहर प्रसाद ग्राम मोहम्मदपुर फतेहपुर से 2500 एवं गौरीश चन्द्र पुत्र अम्बिका प्रसाद ग्राम ढकौली फतेहपुर से 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया तथा उन सभी कृषकों जिन्होंने कूड़ा-करकट एवं पराली जलाई थी तथा सेटेलाइट में नहीं आयी थी। उन किसानों से भी जुर्माना वसूली की कार्रवाई की गयी। इस प्रकार उन समस्त घटनाओं से अर्थदण्ड के रूप में कुल 175000 की रकम वसूली करायी गयी। विभाग द्वारा निरन्तर पराली जलाने के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार वाहन चलाया जा रहा है तथा जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर वाल पेन्टिग/ वाल राइटिंग करायी जा रही हैं तथा होल्डिंग लगवाकर किसानो को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन किसानों द्वारा पराली प्रबन्धन न करके उनको जला दिया जा रहा हैं। सोमवार को सीडीओ अन्ना सुदन की अध्यक्षता में विकास खण्ड परिसर फतेहपुर के सभागार कक्ष में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य तथा सम्बन्धित जनपद, तहसील व विकास खण्डस्तरीय अधिकारियों के साथ पराली जलाने की घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत बैठक की गयी। इसमें सर्वप्रथम उप कृषि निदेशक द्वारा माननीय सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों के माध्यम कृषकों से अपील की गयी कि कृषक भाई अपनी पराली को न जलाएं। रिलायन्स इण्ड्रस्टीज व अन्य बायो फ्यूल सर्कल आपसे आपके फसल अवशेष को ले जायेंगे तथा आपसे उस अवशेष के बदले आपको निर्धारित धनराशि भी दी जायेगी तथा पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा तथा इससे खेत की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। खेत के सभी प्रकार के मित्रकिट भी नष्ट हो जाते हैं। संतोश कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर द्वारा भी पराली जलाने के दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। बैठक के अन्त में मुख्य विकास अधिकारी भी सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचयात सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के माध्यम कृषकों से अपील की गयी कि कृषक भाई अपनी पराली को न जलायें क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूशित होता है तथा पराली जलाने पर 02 एकड़ तक 2500/- व 02 एकड से 05 एकड तक 5000/- तथा 05 एकड से अधिक पर 15000/- रू0 तक के जुर्माने का प्राविधान हैं। इसके बाद उप कृषि निदेशक श्रवण कुमार, जिला कृषि अधिकारी, राजित राम, उप जिलाधिकारी, फतेहपुर राजेश विश्कवकर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी, फतेहपुर जगत कनौजिया, प्रबन्धक रिलायन्स ज्ञान सिंह, सीबीजी प्लान्ट तथा पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप विकास खण्ड फतेहपुर का भ्रमण किया गया। दरअसल जनपद में पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं फतेहपुर में होती हैं। भ्रमण के दौरान प्रशासन द्वारा 06 कम्बाइन हार्वेस्टर को बिना एसएमएस के कटाई करते हुए पकड़े जाने पर सीज कर दिया गया तथा कई किसानों के द्वारा खेतों में पराली जलायी जा रही थी। जिसको मौके पर जाकर टीम द्वारा बुझाया गया तथा कुछ किसानों द्वारा भ्रमण के समय व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। जिसमें 12 कृषकों के विरूद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 107/16 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जनपद के सभी किसान भाईयों से अनुरोध है कि कृपया पराली न जलाये क्योकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इससे खेत की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है तथा खेत के सभी प्रकार के मित्रकिट भी नष्ट हो जाते हैं। पराली जलाने पर 02 एकड़ तक 2500 रुपये व 02 एकड़ से 05 एकड़ तक 5000 रुपये तथा 05 एकड़ से अधिक पर 15000 रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान हैं।
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